MP Kanya Vivah Yojana 2020-21 Apply Online Form, Helpline, Eligibility

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आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य की कन्याओं के लिए शुरू की गई एक नई योजना की जानकारी लेकर आए हैं. इस योजना का नाम है – “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना”. इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई जिसके अंतर्गत राज्य की लड़कियां गरीबी रेखा से नीचे परिवारों से है उन्हें बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2020 के राज्य सरकार बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देगी. आज हम आपको अपने एक लेख के माध्यम से Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2020 का लाभ लेने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे बताने जा रहे हैं. यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें.

Some Highlights of MP Kanya Vivah Yojana 2020

योजना: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
राज्य: मध्य प्रदेश
शुरू की गई: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा
वित्तीय सहायता:51 हजार रुपए
लाभार्थी: राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के परिवार
उद्देश्य: बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट: http://vivah.samagra.gov.in/Schemes.html

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना 2020


मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत राज्य के जो परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें अपनी बेटियों की शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार की बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरे होने के बाद यदि वह शादी करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

MP Kanya Vivah Yojana 2020-21 Apply Online Form, Helpline, Eligibility

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए बेटी की आयु 18 वर्ष तथा उसकी शादी हो रही है उसकी उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है. नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह MP Kanya Vivah Yojana 2020 के तहत समग्र पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

MP Kanya Vivah Yojana Apply

मध्य प्रदेश के जो लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें योजना के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा . इस योजना के लिए आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं. विवाह के समय दी जाने वाली आर्थिक सहायता जीव कन्या का विवाह है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसके लिए यह ध्यान रखेंगे जब भी आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे, उस समय बैंक खाता जरूर खुलवाएं तथा बैंक खाता नंबर को आधार कार्ड से लिंक भी करवाएं.

मध्य प्रदेश सरकार इस योजना का लाभ सामूहिक विवाह के दौरान भी प्रदान करेगी.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ

  • इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे है.
  • मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु बेटियों शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.
  • वित्तीय सहायता के तहत राज्य सरकार जरूरतमंद परिवारों, गरीब परिवारों, अनाथ बेटियों, महिलाएं जो शादी करना चाहती हैं उन्हें 51 हजारों रुपए की सहायता देगी.
  • वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता नंबर होना जरूरी है क्योंकि सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

MP Mukhyamantri Kanyadaan yojana 2020 उद्देश्य

हमारे देश में अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए घर का गुजारा करना भी काफी मुश्किल है. ऐसे में वह परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए काफी परेशान रहते हैं. घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कई बार तो ऐसे परिवार बेटियों की शादी ही नहीं करवाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है.

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2020 की शुरुआत की है. जिसके अंतर्गत राज्य सरकार गरीब परिवारों की बेटियों, तलाकशुदा महिलाओं तथा विधवा महिलाओं को शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 51 हजार रुपए प्रदान करेगी. सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से करें परिवार अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं.

Latest Update of MP Kanya Vivah Yojana

जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ सिंह जी के द्वारा की गई. परंतु अब बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं. पहले कांग्रेस सरकार द्वारा बेटियों की शादी के लिए 51 हजारों रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी.

परंतु अब वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह इस योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए केवल 28 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया जैसे पहले थे वैसे ही रहेगी.

Eligibility Criteria Of MP Kanya Vivah Yojana 2020

  • आवेदन करने वाली महिला मध्यप्रदेश की फाइल का से होनी चाहिए.
  • इस योजना के लिए केवल वही लड़कियां पात्र माने जाएंगे जिनकी शादी के समय आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी तथा जिस लड़के से शादी हो रही है
  • उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.
  • इस योजना के लिए विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र हैं.
  • केवल वही परिवार MP Kanya Vivah Yojana 2020 के अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे है.
  • मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बेटी का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर होना अनिवार्य है.

कन्या विवाह योजना 2020 मध्य प्रदेश के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड नंबर
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • समग्र पोर्टल कोड

MP Kanya Vivah Yojana 2020-21 Apply Online Form, Helpline, Eligibility

As per the recent new update the application and mode of applying is online and offline as well. If you are not able to apply offline then you can choose the online facility to apply. The detailed process is discussed here in this section.

HelpLine number for contact and physical address is also available and mentioned here below.

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन (MP Kanya Vivah Yojana Apply Online)

  1. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  2. इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा.
  3. एप्लीकेशन फार्म बारे में पूछे गए जानकारी को ध्यान से पढ़कर भर दे तथा जरूर दस्तावेजों को साथ में अपलोड कर दें.
  4. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें तथा आपको अब लॉगइन करना पड़ेगा.
  5. लॉगइन के बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

एमपी कन्या विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन (MP Kanya Vivah Yojana Apply Offline)

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको पहले इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफलाइन आवेदन फार्म को डाउनलोड करना होगा. एप्लीकेशन फॉर रेलवे पूछे की जानकारी को ध्यान से पढ़कर भरें तथा जरूरी दस्तावेजों को साथ में अटैच कर दें. अब आपको अपना आवेदन फार्म अपने नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, नगर निगम या फिर नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करवाना है.
इस तरह से आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ऑफलाइन ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

Tollfree Helpline Number

यदि आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हुए कोई परेशानी होती है तो आप इन नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

C.M. Helpline No. – 181
Toll-free Number: 1800233439, 18002335956

Helpline Address

Sanket Bhondve (IPS)
Mission Director
Directorate of Social Justice
1250, Tulsi Nagar Bhopal (MP)

Fax Number:2552665
Phone Number: 0755-2556916

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