Mukhyamantri Jan Kalyan Yojana MP 2021 Apply Online, Mukhyamantri Jan Kalyan Yojana MP Scholarship Registration Online Details are here: हमारे देश में कोरोनावायरस महामारी दिन प्रतिदिन जा रहे हैं. ऐसे में कई लोग अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं तथा कुछ मर गए हैं. कोरोनावायरस के कारण जो लोग मर गए हैं उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं. इन सभी बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों की सहायता हेतु एक नई योजना (Mukhyamantri Jan Kalyan Yojana)की शुरुआत की गई. इस योजना का नाम है- मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना. इस योजना के माध्यम से जिन बच्चों के माता-पिता कोरोनावायरस के कारण मर चुके हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने पेंशन की सुविधा प्रदान करेंगे. यह योजना अनाथ बच्चों के लिए काफी लाभकारी रहेगी. आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से “Mukhymantri Jan Kalyan Yojana” से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं. यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, पात्रता, इस योजना के उद्देश्य संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे इस लेख को पूरा पढ़ें.
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Mukhymantri Jan Kalyan Yojana
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने से अनाथ बच्चों को काफी राहत मिलेगी. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनाथ बच्चों यहां वहां भटकना पड़ता है. उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता और ना ही मैं अपने खाने पीने का ध्यान रख पाते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई साधन ही नहीं होता. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम मुख्यमंत्री कोविड-19 जैन कल्याण योजना 2021 को शुरू करके उठाया है. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को जिनके माता-पिता करो ना वायरस के कारण मर चुके हैं उन्हें हर महीने Rs. 5000 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे. यह एक प्रकार की हर महीने मिलने वाली पेंशन होगी.
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से 30 जुलाई 2021 के बीच में हुई होगी. केवल वही अनाथ बच्चे इस योजना के तहत पात्र होंगे. Mukhymantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana अंतर्गत में बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता-पिता कोरोनावायरस महामारी के अंतर्गत इलाज करवाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे.
Some highlights of Mukhymantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021
Name of the Scheme: | Mukhymantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana |
State: | Madhya Pradesh |
Started By: | Chief Minister of the state |
Benefit: | Will get financial assistance every month |
Beneficiaries: | Orphan children whose parents died from Covid 19 |
Amount: | Rs 5000 |
Mode of Apply: | Online/ offline |
Official Website: | Will be released soon |
Objective
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के हर राज्य में कोरोनावायरस के कारण बहुत से लोग अपनी जान गवा चुके हैं. ऐसे में यदि हम बात करें उन बच्चों की जो अपने माता-पिता को गवा चुके हैं, पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं. ऐसे में कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आगे आ रहा. इन सब बातों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना को शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. उन्हें हर महीने पेंशन दी जाएगी जो कि Rs. 5000 होगी.
राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले इस आर्थिक सहायता से अनाथ बच्चों के लिए जीवन यापन करना आसान हो जाएगा. इन अनाथ बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहने की की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता से इन बच्चों को काफी राहत मिलेगी.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस के कारण मृत्यु को प्राप्त कर चुके अभिभावकों के बच्चों को वह सुविधा प्रदान करना है, जो उनके माता-पिता उन्हें प्रदान करना चाहते थे.
Benefits
इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के बच्चों को यह प्रदान किया जाएगा.
- जिन बच्चों के माता-पिता कोरोनावायरस महामारी के कारण मर चुके हैं, केवल वही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को हर महीने ₹5000 पेंशन प्रदान की जाएगी.
- लाभार्थियों को राज्य सरकार 21 वर्ष आयु पूरी होने तक हर महीने पैशन की सुविधा प्रदान करेगी.
- पेंशन के साथ-साथ अनाथ बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.
- MP Mukhymantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2021 तक हुई होगी.
- मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 लोगों की एक कमेटी भी तैयार की गई है. जो इसकी देखरेख करेगी.
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का कोरोनावायरस महामारी के कारण 2 महीने तक इलाज चला होगा, वह बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को पहले कक्षा से लेकर पीएचडी करने तक बिल्कुल मुफ्त शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी.
Apply Online for Mukhymantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021
मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले आपको नगर निगम अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ के ऑफिस में जाना होगा.
- ऑफिस जाने के बाद आपको, वहां के किसी भी अधिकारी से मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म लेना होगा.
- इसके बाद आपको, फार्म को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद भरना होगा.
- आवेदन फार्म पूरा भरने के बाद, जरूरी दस्तावेजों को साथ में अटैच कर दे.
- अब आपको, जहां से आपने आवेदन फार्म लिया था, वहीं पर जमा करवा दें.
- इस प्रकार मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
Eligibility Criteria
- आवेदन करने वाला बच्चा मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.
- केवल वही बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो पहले से कोई सरकारी पैशन ना ले रहे हो.
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम होना जरूरी है.
- जो लोग मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ ले रहे होंगे, वे इसके लिए पात्र नहीं है.
Documents Required
- स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर